अयोध्या।
जनपद अयोध्या में एक किशोरी से दुष्कर्म की घटना सामने आई थी जिसमें पास्को द्वितीय न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया है न्यायालय ने युवक पर 10 वर्ष की सजा और 25000 रुपए का जुर्माना लगाया है। विशेष न्यायालय पास्को द्वितीय न्यायालय ने फैसला सुनाया है। यह घटना जनपद के कोतवाली बीकापुर के पातुपुर सरैया गांव की है जहां 2016 में एक किशोरी के साथ एक मनचले युवक ने दुष्कर्म किया था। अयोध्या पुलिस की प्रभावी पैरवी से महिला संम्बन्धी अपराधों के अभियुक्त शिव मंगल को यह सजा मिली।
पुलिस के अनुसार अंतर्गत धारा 363.366.376 IPC व 3/4 पास्को ACT में 10 वर्ष की सश्रम कारावास की मिली सजा विशेष न्यायालय पाक्सो-2 फैजाबाद में 28 फरवरी को सुनाई गई। सत्र परीक्षण संख्या 37/16 अपराध संख्या 448/15 अंतर्गत धारा 363.366.376 IPC व 3/4 पाक्सो ACT थाना बीकापुर जनपद अयोध्या में अभियुक्त शिव मंगल पुत्र शिव प्रसाद निवासी पातोपुर सरैया थाना बीकापुर जनपद दोष सिद्ध किया गया है।
इसके बाद अभियुक्त शिव मंगल को अभिरक्षा में लेकर मंडल कारागार भेजा गया।अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले पैरोकार आरक्षी श्यामू पाल व लोक अभियोजक केपी सिंह व लोक अभियोजक अशीष द्विवेदी का योगदान सराहनीय रहा है।