बलरामपुर। लापरवाही से वाहन चलाकर हादसा करने और एक व्यक्ति की मौत का कारण बने आरोपी को अदालत ने सजा सुनाई है। उत्तर प्रदेश पुलिस के ऑपरेशन कनविक्शन के तहत इस मामले में मजबूत पैरवी की गई, जिसके चलते दोषी को कोर्ट से सजा मिली। मामला 14 अक्टूबर 2025 का है। तुलसीपुर निवासी बिन्द्रा लाल ने थाना तुलसीपुर में शिकायत दर्ज कराई थी कि सईद अहमद, निवासी खेलपुर, ने लापरवाही से वाहन चलाते हुए टक्कर मार दी थी। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। पुलिस ने इस मामले में धारा 279 और 304A के तहत केस दर्ज कर जांच की और चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की।
कोर्ट में सुनवाई के दौरान पुलिस और अभियोजन पक्ष की ओर से मामले की पूरी मजबूती से पैरवी की गई। इसका नतीजा यह रहा कि CJSD/ACJM कोर्ट बलरामपुर ने आरोपी सईद अहमद को दोषी मानते हुए कोर्ट उठने तक कटघरे में खड़े रहने और 10 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ऑपरेशन कनविक्शन का मकसद यही है कि सड़क हादसों जैसे मामलों में दोषियों को सजा मिले और लोगों में कानून का डर बना रहे। पुलिस ने साफ कहा कि ऐसे मामलों में आगे भी सख्ती से कार्रवाई की जाएगी।



