बलरामपुर।
जनपद बलरामपुर में होली के त्यौहार को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी डॉक्टर महेंद्र कुमार ने दिनांक 7 मार्च को जनपद में होली के त्यौहार के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने, और इसकी महत्ता को देखते हुए यह निर्णय लिया है, कि बलरामपुर जनपद की सभी आबकारी विभाग की दुकाने बंद रहेंगी। जिलाधिकारी महोदय के अनुसार होली 1 साल में एक बार पड़ने वाला त्यौहार है, जिसके मद्देनजर किसी भी प्रकार के उपद्रव अशांति व समाज में कटुता फैलाने वाली घटनाएं ना घटित हों। इसके तहत जनपद बलरामपुर में दिनांक 7 मार्च को रात्रि 10:00 बजे से दिनांक 8 मार्च होली के दिन पूर्ण समय के लिए आबकारी विभाग की समस्त दुकाने जिसमें देसी शराब, विदेशी शराब, बियर की दुकान , मॉडल शॉप ,भांग ,बार एवं स्प्रिंट की थोक एवं फुटकर सभी प्रकार की दुकाने पूर्णतया बंद रहेंगी। माना जाता है की किसी भी प्रकार के नशे की हालत में व्यक्ति अपने कंट्रोल में नहीं रहता ,और कभी कभी उससे कुछ ऐसी अनुचित घटनाएं घटित हो जाती है, जिससे समाज में कटुता और द्वेष की भावना आ जाती है। इसी संबंध में बलरामपुर जनपद के जिला अधिकारी डॉ महेंद्र कुमार ने निर्णय लिया जनपद की सभी मधुशालाएं दिनांक 7 मार्च से 8 मार्च तक पूर्णतया बंद रहे ।जिससे कि समाज में किसी भी प्रकार की अशांति और द्वेष रहित घटना ना घटने पाए और रंगो के इस पर्व होली को सभी जनपद वासी पूरे हर्षोल्लास और एक दूसरे के साथ खुशियां बांट कर मनाएं।
जिलाधिकारी ने कहा कि लोक शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से आबकारी अधिनियम 1910 की धारा 59 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये 07 मार्च, 2023 को रात्रि 10ः00 बजे से दिनांक 08 मार्च, 2023 को सम्पूर्ण दिवस रात्रि 10ः00 बजे तक जनपद की आबकारी विभाग की समस्त देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, माॅडल शाॅप, भांग, बार एवं स्प्रिट की थोक एवं फुटकर दुकाने बन्द रखने का निर्देश दिया है। दुकानों की बन्दी हेतु सम्बन्धित अनुज्ञापियों को किसी प्रकार का कोई प्रतिफल देय नहीं होगा। इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए।


