सद्भावना आवाज़
बलरामपुर।
बलरामपुर की जिला एवम सत्र न्यायालय की अदालत ने दहेज की मांग को लेकर विवाहिता की हत्या का आरोप सिद्ध हो जाने पर पति को दस वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है।अदालत ने दोषी पति पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।जिला शासकीय अधिवक्ता कुलदीप सिंह ने शनिवार को जानकारी देते हुए बताया की 6 जनवरी 2018 को वादी मुख्तार खां पुत्र करीम बक्स निवासी कैली राजपुर की लिखित तहरीर पर उसकी भांजी जोहरा को उसके पति मकसूद आलम पुत्र बदल नि0 जगदीशपुर थाना तुलसीपुर द्वारा दहेज की मांग को लेकर जान से मार दिया गया था।
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10 वर्ष कठोर कारावास
तहरीर के आधार पर थाना तुलसीपुर पर मकसूद आलम पुत्र बदल नि0 जगदीशपुर थाना तुलसीपुर के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हुआ। जिसकी विवेचना तत्कालीन क्षेत्राधिकारी तुलसीपुर योगेन्द्र कृष्ण नरायण द्वारा की गयी। आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया। न्यायालय में मुकदमे के दौरान मॉनिटरिंग सेल प्रभारी सर्वेन्द्रनाथ एवं थाना तुलसीपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी की गई।मुकदमे के दौरान दोनों पक्ष से कई गवाह और साक्ष्य पेश किए गए। गवाहों के बयान और साक्ष्यों को देखते हुए जिला जज अनिल कुमार झा ने मकसूद आलम को दोषी माना और मकसूद आलम को 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अर्थदण्ड की सजा सुनाई है ।
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