बलरामपुर।
मा0 राज्य निर्वाचन आयोग, उ0प्र0 के निर्देश के अनुपालन में भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 यक सपठित उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 की धाारा-35 एवं उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-12 ख में प्राप्त शक्तियों को प्रयोग करते हुये जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी(पं0/न0नि0) डा0 महेन्द्र कुमार द्वारा जनपद की समस्त नगरीय निकायों की निर्वाचक नामावली का संक्षिप्त पुनरीक्षण हेतु समय सारिणी निर्धारित कर दिया है।
उन्होंने कहा कि ड्राफ्ट निर्वाचक नामावली का प्रकाशन 10 मार्च, ड्राफ्ट के रूप में प्रकाशित निर्वाचक नामावली का निरीक्षण तथा दावें एवं आपत्तियां प्राप्त करने की तिथि 11 मार्च से 17 मार्च, 2023 तक, दावें एवं आपत्तियों का निस्तारण 18 मार्च से 22 मार्च, 2023 तक, दावें और आपत्तियों के निस्तारण के उपरान्त पूरक सूचियों की पाण्डुलिपियों की तैयारी तथा उन्हें पूरक सूची-1 में समाहित करने की तिथि 23 मार्च से 31 मार्च, 2023 तक एवं अन्तिम रूप से तैयार निर्वाचक नामावलियों का जन सामान्य के लिये प्रकाशन की तिथि 01 अप्रैल, 2023 को होगी।
उन्होंने कहा कि मतदाता अपना नाम सम्मिलित किये जाने हेतु 11 मार्च से 17 मार्च की अवधि में आयोग की वेबसाइट sec.up.nic.in पर आॅनलाइन आवेदन भी कर सकते है। मतदाता सूची में अंकित कोई मतदाता सामान्यतः जिस वार्ड का निवासी है उसका नाम उस वार्ड की मतदाता सूची में सम्मिलित न होकर किसी अन्य वार्ड की मतदाता सूची में सम्मिलित हो गया है तो उसके नाम को उससे सम्बन्धित वार्ड की मतदाता सूची में सम्मिलित किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। अर्ह नागरिक जो दिनांक 01 जनवरी, 2023 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लिये है उनके द्वारा अपना नाम निर्वाचक नामावली मंे सम्मिलित किये जाने हेतु प्राप्त दावों को स्वीकार करते हुये निर्वाचक नामावली में नियमानुसार शामिल किये जायेंगें। नगरीय निकाय की निर्वाचक नामावली तैयार कराकर उनके निर्वाचनों को अधीक्षण, निदेशन एवं नियन्त्रण करना आयोग का संवैधानिक दायित्व है। नियत समय पर निर्वाचक नामावली के संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य पूर्ण कराया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में समय सीमा बढ़ायी नहीं जायेेगी। इस दौरान पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों में सम्बन्धित कार्यालय खुले रहेंगें तथा निर्धारित कार्यक्रम अनुसार कार्यवाही पूर्ण करायी जायेगी।