सद्भावना आवाज़
सहाबुद्दीन फारूकी
सिद्धार्थनगर (डुमरियागंज)
नगर पंचायत के आजाद नगर वार्ड में सरकारी रास्ते की जमीन पर 50 साल ऊपर के खड़े हरे पेड़ को काटकर गिरा देने के मामले में अधिशाषी अधिकारी डुमरियागंज द्वारा मुकदमा दर्ज करा दिया गया हैं। उन्होंने अपने पत्रांक 635/न.पं.डु./2023-24/दिनांक- 01.08.2023 के माध्यम से प्रभारी निरीक्षक डुमरियागंज को मुकदमा दर्ज करने का अनुरोध किया था, जिसके क्रम में मुकदमा संख्या 177/ 2023 सुबराती सभासद एवं अन्य के खिलाफ भा. दं. सं. की धारा 353, सार्वजनिक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 की धारा 2, 3 में मुकदमा दर्ज कर दिया गया हैं।
अधिशाषी अधिकारी ने अपने पत्र द्वारा प्रभारी निरीक्षक को अवगत कराया कि सुबराती सभासद एवं अन्य द्वारा नगर पंचायत सीमान्तर्गत स्थित एक हरे सेमर के पेड़ को अधिशाषी अधिकारी एवं अन्य सम्बन्धित जिम्मेदार अधिकारी के बिना अनुमति के काटा जा रहा था। अधिशाषी अधिकारी के संज्ञान में आने पर नगर पंचायत कर्मचारी से कासिम मेंहदी को भेजकर उसे काटने से मना किया गया। पुनः ना मानने पर कर्मचारी हैदर अली एवं महंथ को भेजकर पेड़ काटने से मना किया गया था, किन्तु उनके द्वारा पेड़ को कटवा दिया गया। सुबराती सभासद एवं अन्य द्वारा शासकीय कार्यों में बाधा उत्पन्न करने का प्रयास किया गया तथा शासकीय आदेशों की अवहेलना कर नगर पंचायत स्थित पेड़ एवं जमीन के लालच में हरे सेमर के पेड़ को काटा गया तथा सरकारी सम्पत्ति एवं सरकारी भूमि की क्षति की गई। इस मामले प्रभारी निरीक्षक मुकेश राय में बताया हैं कि मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्यवाही की जा रही हैं।