बलरामपुर की जिला एवं सत्र न्यायलय की एक अदालत ने पत्नी की हत्या के आरोपी को दोष सिद्ध हो जाने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 20 हजार रुपए दंड भी लगाया है।अपर शासकीय अधिवक्ता नवीन कुमार तिवारी ने गुरुवार को जानकारी देते हुए बताया कि हरैया थाना क्षेत्र के कोहला गांव निवासी हनीबुल्ला पुत्र दीन मोहम्मद ने थाना हरैया बलरामपुर की तहरीर दी थी कि 31 जुलाई 2019 को उसकी बेटी राजिया को उसके दामाद हकीकुल पुत्र अजमल निवासी कोहला द्वारा गला दबा कर हत्या कर दी गई है।
सूचना के आधार पर हरैया पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना शुरू की।विवेचना के दौरान अभियुक्त हकीकुल पुत्र अजमल निवासी कोहला थाना हरैया जनपद बलरामपुर प्रकाश में आया और मामला सही पाया गया। विवेचक उ.नि. इफ्तेखार अहमद थाना हरैया द्वारा आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया। न्यायालय में मुकदमे के दौरान मानीटरिंग सेल प्रभारी केके यादव, थाना हरैया पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी की गई और दोनों पक्ष की तरफ से कई गवाह पेश किए गए। अभियोजन की तरफ से कुल सात गवाह पेश किए गए। दोनों पक्षों को सुनने और साक्ष्यों के आधार पर अपर जिला जज प्रथम की अदालत ने हकीकुल को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।