नाबालिग का अपहरण कर किया था अप्राकृतिक कुकर्म ,सुनाई सजा
सद्भावना आवाज़
श्रावस्ती।
श्रावस्ती जनपद में एक नाबालिग लड़के का अपहरण कर उसके साथ अप्राकृतिक कुकर्म जैसे जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया था। वहीं पुलिस ने विवेचना कर अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। दोष सिद्ध होने पर आरोपी को कोर्ट ने 20 साल सश्रम कारावास और 20,000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई।
पीड़ित ने पुलिस को दिया प्रार्थना पत्र
एसपी घनश्याम चौरसिया के निर्देश पर मॉनिटरिंग सेल, विशेष लोक अभियोजक संयुक्त निदेशक अभियोजन एवं कोर्ट पैरोकार के प्रयास एवं की गई प्रभावी पैरवी के बाद ए एस जे/एस पी एल पाक्सो न्यायालय ने थाना गिलौला क्षेत्र के पीड़ित द्वारा नाबालिग लड़के का अपहरण कर उसके साथ अप्राकृतिक कुकर्म करने के अपराध में अभियुक्त रवि पुत्र जगराम विश्वकर्मा निवासी लेंगड़ीमोड़ थाना गिलौला जनपद श्रावस्ती को दोषी मानते हुए दण्डित किया है।दरअसल अभियुक्त रवि के खिलाफ पीड़ित ने पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया था।
जिस पर पुलिस ने नाबालिग लड़के का अपहरण कर उसके साथ अप्राकृतिक कुकर्म करने के सम्बन्ध में थाना गिलौला में मुकदमा दर्ज किया था।वहीं विवेचना कर अभियुक्त रवि के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया। जिस पर आरोपी रवि को न्यायालय ने 20 साल के सश्रम कारावास और 20,000 अर्थ दंड की सजा सुनाई।