सद्भावना आवाज़
श्रावस्ती।
श्रावस्ती में धारदार हथियार से हमला करने के अपराध में पीड़ित ने अभियुक्त के विरुद्ध थाना गिलौला में अभियोग पंजीकृत कराया था। जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त के विरूद्ध नियत समय में आरोप पत्र न्यायालय मे प्रेषित किया गया था। जिस पर न्यायालय ने आरोपी को 8 वर्ष के सश्रम कारावास को 6000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।दरअसल महत्वपूर्ण और चिन्हित अभियोग में न्यायालय में अपराधियों को सजा दिलाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा।
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वहीं पुलिस अधीक्षक घनश्याम चौरसिया द्वारा स्वयं महत्वपूर्ण और चिन्हित अभियोगों का पर्यवेक्षण किया जा रहा है। निरंतर इन महत्वपूर्ण व चिन्हित मुकदमों में प्रभावी पैरवी कर अभियोग में त्वरित निस्तारण व अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को भी निर्देशित किया है।वहीं मॉनिटरिंग सेल व विशेष लोक अभियोजक, संयुक्त निदेशक अभियोजन तथा कोर्ट पैरोकार के अथक प्रयास एवं की गई प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना गिलौला क्षेत्र अंतर्गत विपक्षी द्वारा वादी को धारदार हथियार से मारने के अपराध में अभियुक्त रामेन्द्र पुत्र नन्द कुमार निवासी श्रावस्ती को दोषी मानते हुए 7 वर्ष के सश्रम कारावास व 6 हज़ार रुपए के अर्थदंड से दण्डित किया गया।
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