सद्भावना आवाज़
गोण्डा।
गोंडा में बीते दिनों कर्नलगंज थाना क्षेत्र के भूलियापुर मोड़ के पास गैस सिलेंडर लदे ट्रक में शार्ट सर्किट से लगे आग लगने के मामले में डीएम ने मजिस्ट्रिय लजांच के आदेश दिए हैं। 6 फरवरी तक पूरे मामले की जांच करके जिलाधिकारी को पूरे मामले की रिपोर्ट सौंपी जाएगी। 6 फरवरी तक कोई भी व्यक्ति पूरी घटना को लेकर के अपना बयान और साक्ष्य उपजिलाधिकारी करनैलगंज के न्यायालय पर उपस्थित होकर के दे सकता है।दरअसल बीते शुक्रवार 19 जनवरी को लखनऊ के गुडम्बा थाना क्षेत्र से 360 घरेलू और 10 छोटे गैस सिलेंडर ट्रक में लादकर ट्रांसपोर्टर हिमांशु कैरियर द्वारा सूर्य भारत गैस एजेंसी गोंडा लाया जा रहा था। रास्ते में करनैलगंज कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत भूलियापुर मोड के पास पहुंचते ही ट्रक के केबिन में शार्ट सर्किट से आग लग गई थी। देखते ही देखते आग पूरी ट्रक में फैल गई, जिससे ट्रक में भी भीषण आग लग गई थी। ट्रक में लदे गैस सिलेंडर एक के बाद एक ब्लास्ट होने शुरू हो गए थे।
ट्रक और गैस सिलेंडर में लगी आग को बुझाने के लिए चार से पांच फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर बुलाई गई थीं।गोंडा लखनऊ हाईवे को 2 घंटे तक बंद करते हुए कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया गया था। इस हादसे में 200 से अधिक गैस सिलेंडर एक के बाद एक ब्लास्ट हुए थे। पूरा ट्रक आग लगने से जलकर राख हो गया था। गैस सिलेंडर में विस्फोट इतना तेज था कि गैस सिलेंडरों का अवशेष अगल-बगल के गांव में और खेतों में जाकर के पड़े हुए मिले थे।अब शासन द्वारा दिए गए आदेश पर गोंडा जिला अधिकारी नेहा शर्मा ने पूरे मामले में उप जिला अधिकारी करनैलगंज विशाल कुमार को मजिस्ट्रेट जांच अधिकारी नामित करते हुए पूरे मामले में मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं।
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6 फरवरी तक पूरे मामले की जांच करके विस्तृत रिपोर्ट जिलाधिकारी को दी जाएगी और फरवरी तक उप जिला अधिकारी करनैलगंज के न्यायालय पर सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक कोई भी व्यक्ति इस पूरी घटना को लेकर के कोई साक्ष्य देकर या अपना बयान दर्ज करा सकता है।डीएम नेहा शर्मा ने बताया कि बीते शुक्रवार को एक ट्रक में आग लग गई थी। आग लगने से कई गैस सिलेंडरों में ब्लास्ट हुआ था। मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए हैं। उप जिलाधिकारी करनैलगंज जांच करके रिपोर्ट देंगे। उसी आधार पर आगे की विधि करवाई की जाएगी।मजिस्ट्रियल जांच के आदेश इसलिए दिए गए हैं, क्योंकि उस घटना को लेकर कि अगर किसी व्यक्ति के पास कोई साक्ष्य है या अगर कोई बयान देना चाहता है तो अपना बयान वह 6 फरवरी तक उप जिलाधिकारी करनैलगंज के न्यायालय पर दे सकता है। उसके बयान और दिए गए साक्ष्य के आधार पर आगे का निर्णय जिला प्रशासन द्वारा लिया जाएगा।
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