बलरामपुर। प्रशासन ने जिले में अवैध रूप से संचालित एक क्लीनिक पर बड़ी कार्रवाई की है। बिना रजिस्ट्रेशन और उचित लाइसेंस के संचालित इस क्लीनिक को सील कर दिया गया है।जिलाधिकारी बलरामपुर के आदेश और मुख्य चिकित्सा अधिकारी के निर्देश पर एक टीम ने हुसैनाबाद ग्रांट, तहसील उतरौला में स्थित शिफा क्लीनिक का निरीक्षण किया। इस टीम में डॉ. रवि नंदन त्रिपाठी (पीसीपीएनडीटी एवं निजी प्रतिष्ठान नोडल अधिकारी), डॉ. अनिल कुमार चौधरी (अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी), और डॉ. शोएब (अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, गैड़ास बुजुर्ग) शामिल थे।
निरीक्षण के दौरान पाया गया कि
1. क्लीनिक बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहा था।
2. चिकित्सक अपनी विधा के अनुसार कार्य नहीं कर रहे थे और एलोपैथिक पद्धति से ओपीडी और आईपीडी सेवाएँ दे रहे थे।
3. क्लीनिक के पास मेडिकल स्टोर का लाइसेंस भी नहीं था।
क्लीनिक सील, केस दर्ज
उक्त अनियमितताओं को देखते हुए 2 अप्रैल 2025 को क्लीनिक को सील कर दिया गया। साथ ही, मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 की धारा 15(3) और भारतीय दंड संहिता की सुसंगत धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि बिना रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस के चल रहे अन्य क्लीनिकों पर भी कार्रवाई होगी।