सद्भावना आवाज़
बलरामपुर।
बलरामपुर के जिला एवम सत्र न्यायालय की अदालत ने हत्या के मामले में दोषी पाए जाने पर पति पत्नी को 6-6 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों पर 30-30 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।शासकीय अधिवक्ता कुलदीप सिंह ने गुरुवार को जानकारी देते हुए बताया की 31 अगस्त 2018 को वादी ने ललियां थाने में तहरीर दी थी। वादी के भाई कोयलाहे को राजेन्द्र प्रसाद पुत्र सन्तराम वर्मा रामादेवी पत्नी राजेन्द्र प्रसाद नि0 लालपुर कन्जे भरिया थाना ललिया ने लाठी डंडे से मार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया।जिससे उसकी मृत्यु हो गई। तहरीर के आधार पर थाना ललिया पर राजेन्द्र प्रसाद पुत्र सन्तराम वर्मा रामादेवी पत्नी राजेन्द्र प्रसाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। जिसकी विवेचना एस आई विवेक कुमार शुक्ला द्वारा की गयी।
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दोनों दोषियों पर 30-30 हजार रुपए अर्थदण्ड भी लगाया
आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया। अभियोजन की तरफ से पांच गवाह पेश किए गए। जबकि बचाव पक्ष की तरफ से कहा गया की आरोपी निर्दोष है, उसे रंजिशन फंसाया गया है। न्यायालय में मुकदमे के दौरान मॉनिटरिंग सेल प्रभारी सर्वेन्द्र नाथ, थाना ललिया पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी की गई।दोनों पक्षों को सुनने और गवाहों के बयान के बाद जिला जज अनिल कुमार झां ने राजेन्द्र प्रसाद पुत्र सन्तराम वर्मा, रामादेवी पत्नी राजेन्द्र प्रसाद को गैर इरादतन हत्या का दोषी मानते हुए पति-पत्नी को 6-6 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों दोषियों पर 30-30 हजार रुपए अर्थदण्ड भी लगाया है।
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