सद्भावना आवाज़
बलरामपुर l
जिला एवं सत्र न्यायलय की विशेष अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी पाए जाने पर युवक को 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 70 हजार रुपए जुर्माने भी लगाया है। जुर्माने की रकम न देने पर आरोपी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
दुष्कर्म की घटना को दिया अंजाम
अपर शासकीय अधिवक्ता पवन कुमार शुक्ला ने शनिवार को बताया की गैसडी कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 16 जुलाई 2014 एक तहरीर देकर कहा की उसकी नाबालिग बेटी को गांव का ही एक युवक असगर उर्फ़ बडकने बहला फुसला कर भगा ले गया और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। विवेचना करते हुए आरोप पत्र न्यायलय को प्रेषित किया।
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10 साल कठोर कारावास
न्यायलय में मुकदमे के दौरान दोनों पक्ष से तमाम गवाह एवं सबूत पेश किए गए। बचाव पक्ष से कहा गया की लड़की बालिग एवं अपने मर्जी से गई थी। जबकि अभियोजन की तरफ से पक्ष रखा गया कि लड़की को भगा ले जाया गया था। लड़की नाबालिग थी। दोनों पक्षों को सुनने और साक्ष्यों को देखते हुए अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपों को सही माना। असगर को दोषी करार देते हुए 10 साल कठोर कारावास एवं 70 हजार रुपए का जुर्माने लगाया।
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