सद्भावना आवाज़
बलरामपुर l
बलरामपुर के जिला एवं सत्र न्यायालय की विशेष अदालत ने किशोरी से दुष्कर्म के मामले में दोषी पाए जाने पर अभियुक्त को 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।शासकीय अधिवक्ता नरेंद्र कुमार पांडेय ने शनिवार को जानकारी देते हुए बताया कि हरैया थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले निवासी ने हरैया जनपद बलरामपुर में तहरीर दी कि उसकी नाबालिग बहन को सुनील कुमार द्विवेदी उर्फ बृजेश कुमार पुत्र राधव राम द्रिवेदी निवासी लालपुर धोरी कला थाना हरैया बहला फुसला कर भगा ले गया।उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। सूचना के आधार पर पुलिस ने सुनील कुमार द्विवेदी उर्फ ब्रिजेश के विरुद्ध थाना हरैया में धारा 366, 376 के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की तो मामला सही पाया गया। विवेचक उपनिरीक्षक हरीश चन्द्र भारती ने विवेचना के दौरान आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया।
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10 वर्ष कठोर कारावास की सजा
न्यायालय में मुकदमे के दौरान अभियोग की पैरवी माॅनीटरिंग सेल के नोडल प्रभारी अपर पुलिस अधीक्षक नम्रिता श्रीवास्तव के नेतृत्व में माॅनीटरिंग सेल प्रभारी केके यादव एवं थाना हरैया पुलिस के पैरोकार द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। इस दौरान दोनों तरफ से तमाम गवाह एवं साक्ष्य पेश किए गए।
दोनों पक्षों को सुनने तथा साक्ष्यों को देखते हुए विशेष न्यायालय के न्यायधीश अभिनितम उपाध्याय ने सुनील कुमार द्विवेदी पुत्र राघव राम द्विवेदी निवासी लालपुर धोरी कला को दोषी मानते हुए 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 50,000 का जुर्माना भी लगाया है।
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