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अदालत ने पुलिस को सात दिसंबर तक सावंत के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करने को कहा है। दुर्रानी की शिकायत पर उपनगरीय अंबोली पुलिस ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67ए के तहत सावंत के खिलाफ मामला दर्ज किया है।मुंबई की एक अदालत ने बुधवार को बॉलीवुड अभिनेत्री और मॉडल राखी सावंत को उनके अलग हुए पति की ओर से दायर मामले में सात दिसंबर तक गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दे दी। राखी सावंत के पति आदिल दुर्रानी ने दोनों के निजी वीडियो कथित तौर पर लीक करने को लेकर राखी के खिलाफ मामला दर्ज कराया था।
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राखी के पति आदिल दुर्रानी द्वारा उनकी अग्रिम जमानत याचिका में हस्तक्षेप करने की मांग के बाद डिंडोशी सत्र अदालत ने सावंत को अस्थायी राहत दी है। अदालत ने राखी को राहत देते हुए कहा कि चूंकि गिरफ्तारी पूर्व जमानत याचिका पर सुनवाई उनके पति के आदेश पर स्थगित की जा रही है ताकि उन्हें अपनी बात कहने का मौका दिया जा सके, इसलिए उन्हें सुरक्षा देना उचित होगा।अदालत ने पुलिस को सात दिसंबर तक सावंत के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करने को कहा है। दुर्रानी की शिकायत पर उपनगरीय अंबोली पुलिस ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67ए के तहत सावंत के खिलाफ मामला दर्ज किया है।दुर्रानी ने राखी पर उन्हें बदनाम करने के लिए उनके निजी वीडियो कई जगहों पर दिखाने का आरोप लगाया है। राखी के वकील अली काशिफ खान देशमुख ने कहा कि आदिल का एकमात्र उद्देश्य अभिनेत्री को परेशान करना है।