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हाई कोर्ट ने बलरामपुर डीएम से पूछा: किस नियम तहत पुलिस पर कार्यवाही का दिया गया आदेश
सद्भावना आवाज़
बलरामपुर।
बलरामपुर जिलाधिकारी की कार्यशैली पर हाईकोर्ट लखनऊ बेंच ने नराजगी जताई है। डीएम बलरामपुर अरविंद सिंह ने 8 अप्रैल को जिले के चौकी इंजार्च के खिलाफ एफआईआर, कैरेक्टर रोल पर कमेंट करने के निर्देश दिये। इसके अलावा सैलरी रोकने के निर्देश डीएम ने दिए थे। इस निर्देश के खिलाफ थाना इंजार्च गैड़ास बुजुर्ग ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर गुहार लगाई। याचिकाकर्ता के मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट जज अब्दुल मोईन ने डीएम से पूछा किस नियम के तहत ये काईवाई की गई। इस पर डीएम कोई जबाव नहीं दे पाएं। जज के पूछने डीएम ने कहा गलती हो गई। हाईकोर्ट ने डीएम को फटकार लगाते हुए अगले दो सप्ताह में पूरे मामले पर जबाव दाखिल करने के निर्देश दिए है। इसके अलावा दोनों पूरे मामले पर स्टे लगा दिया है।
हाईकोर्ट जज अब्दुल मोईन ने डीएम बलरामपुर अरविंद सिंह के इस कार्यवाही पर नराजगी जताई है। जज ने कहा कि पुलिस पर इस तरह की कार्यवाही करने का अधिकार किस नियम तहत दिया गया है। पुलिस पर डीएम के पास इस तरह की कार्यवाही करने का निर्देश बताएं किय नियम के तहत है। हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए डीएम को फटकार भी लगाई है।
कहीं नहीं हुई सुनवाई तो कोर्ट पहुंचा चौकी इंचार्ज
याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में अपील करते हुए लिखा कि वह बलरामपुर जिले उतरौला तहसील क्षेत्र के थाना, गैड़ास बुजुर्ग पवन कुमार कनौजिया तैनात है। 8 अप्रैल को जिला अधिकारी अरविंद सिंह ने मेरे खिलाफ कैरेक्टर रोल पर बैड इंट्री लिखने, सैलरी रोकने और एफआईआर करने का निर्देश मिला। डीएम के द्वारा जो निर्देश दिये गए वो अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है।