उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में स्थित लक्ष्मण टीला परिसर में स्थित टीले वाली मस्जिद के अवैध निर्माण और अवैध गतिविधियों के मामले में उच्च न्यायालय ने एक और कदम उठाते हुए सख्ती दिखाई है। न्यायालय ने जिलाधिकारी को मस्जिद के मौलाना को नोटिस तामील कराने के निर्देश दिए हैं।
जिलाधिकारी को इस मामले में कार्रवाई के लिए 17 मई की तारीख तय की गई है। यह निर्देश उस समय दिया गया जब न्यायालय ने आज रिट पिटीशन 409 ऑफ 2024 पर सुनवाई की थी।
पेटिशनर ऋषि कुमार त्रिवेदी और अन्यों के अधिवक्ता शैलेंद्र श्रीवास्तव ने उच्च न्यायालय के सामने यह मामला रखा था। उन्होंने बताया कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने लक्ष्मण टीला के परिसर में अवैध निर्माण और गतिविधियों को रोकने के लिए जिलाधिकारी को 2016 और दिसम्बर 2024 में आदेश दिए थे, लेकिन उस पर कोई कदम नहीं उठाया गया था।
इस मामले में न्यायालय ने जिलाधिकारी को मस्जिद के मौलाना को नोटिस तामील करके अगली तारीख 17 मई को कार्रवाई का ब्यौरा देने के लिए कहा है।
टीले वाली मस्जिद के अवैध निर्माण के मामले में न्यायालय की इस कड़ी सख्ती के साथ, अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए उचित कार्रवाई की जा रही है।