बलरामपुर में जिला एवं सत्र न्यायलय की एक अदालत ने हत्या के मामले में दोषी पाए जाने पर दो सगे भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने 75-75 हजार रुपए जुर्माने भी लगाया है। शासकीय अधिवक्ता नवीन कुमार तिवारी ने शुक्रवार को बताया की नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला गुरहवा में पुनीत कश्यप नामक युवक की 15 मई 2014 को गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। उसका शव बोरे में भरकर एक नाले में फेंक दिया गया था, जिसका मुकदमा मृतक के भाई द्वारा दर्ज कराया गया था।
वादी नितिन कुमार कश्यप पुत्र सुखराम कश्यप निवासी गदुरहवा थाना कोतवाली नगर जनपद बलरामपुर के तहरीरी सूचना के आधार पर थाना कोतावाली नगर में साबिर उर्फ दइया व जाकिर उर्फ नादिर उर्फ रती पुत्रगण खलील निवासी मोहल्ला गदुरहवा पंजीकृत हुआ। जिसके अभियोग की विवेचना तत्कालीन निरीक्षक श्रीनाथ यादव द्वारा की गयी।आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया। न्यायालय में मुकदमे के दौरान अभियोग की प्रभावी पैरवी माॅनीटरिंग सेल प्रभारी सर्वेन्द्र द्वारा कर अभियुक्तगण साबिर उर्फ दइया व जाकिर उर्फ नादिर उर्फ रती को अपर जिला एवं सत्र न्यायालय प्रथम के न्यायधीश इफ्तेखार अहमद द्वारा धाराओं के अपराध में आजीवन कारावास और 75000-75000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।