सद्भावना आवाज़
बलरामपुर।
बलरामपुर के जिला एवं सत्र न्यायालय की एक विशेष अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी को दोष सिद्ध होने पर 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने दोषी पर 70 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।अपर शासकीय अधिवक्ता पवन कुमार वर्मा ने बुधवार को जानकारी देते हुए बताया कि ललिया थाना क्षेत्र की एक महिला ने 29 जून 2017 को थाने में तहरीर दी कि उसकी नाबालिग पुत्री को रंजीत उर्फ सोनू बहला फुसला कर भगा ले गया और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया है।
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महिला की तहरीर के आधार पर ललिया थाने की पुलिस ने रंजीत पुत्र देवदत्त निवासी थाना ललिया बलरामपुर के खिलाफ नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में मुकदमा पंजीकृत कर वैधानिक कार्रवाई शुरू की।मुकदमे की विवेचना उनि चन्द्रकान्त द्वारा की गयी। आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। उन्होंने बताया कि मुकदमे के दौरान दोनों पक्षों की तरफ से कई गवाह एवं साक्ष्य पेश किए गए। बचाव पक्ष से घटना को गलत बताया गया जबकि अभियोजन की तरफ से कई साक्ष्य पेश किए गए।दोनों पक्षों को सुनने और गवाहों के बयान तथा साक्ष्यों को देखते हुए विशेष अपर न्यायाधीश पाक्सो जहेंद्र पाल ने रंजीत उर्फ सोनू पुत्र देवदत्त निवासी थाना ललिया को दोषी मानते हुए 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर 70,000 रुपए का जुर्माना लगाया।
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