बलरामपुर। विशेष सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट दीप नारायन तिवारी ने दुष्कर्म के दोषी एक व्यक्ति को 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने दोषी को 11 हजार रुपये का अर्थदंड भी अदा करने का आदेश दिया है।कोतवाली उतरौला क्षेत्र में एक व्यक्ति ने तीन मई 2022 को मुकदमा दर्ज कराया था। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि उसकी नाबालिग बेटी के साथ गांव के ही वारिस ने तीन मई 2022 को जान से मारने की धमकी देकर जबरदस्ती दुष्कर्म किया था।पुलिस ने पीड़िता के बयान और डॉक्टरी परीक्षण के आधार पर वारिस के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। सत्र परीक्षण के दौरान सात गवाहों को न्यायालय में पेश किया गया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने वारिस को दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी देने का दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कारावास और 11 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने की स्थिति में दोषी को 13 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
