सद्भावना आवाज़
बलरामपुर।
बलरामपुर में अलग-अलग हादसों के शिकार हुए जिले के तीन व्यापारियों के परिवारों को मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना का लाभ दिया गया। सहायक आयुक्त कार्यालय पर आयोजित सहायता कार्यक्रम में मृतक आश्रितों को दस दस लाख की सहायता राशि प्रदान की गई। सहायक आयुक्त एम इम्तियाज सिद्दीकी ने कहा कि जीएसटी में पंजीकृत ऐसे व्यापारी जिनकी किसी दुर्घटना में मौत हो गई है उनके आश्रितों को राज्य कर विभाग मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के तहत रुपए 10 लाख की धनराशि दे रहा है। व्यापारी का यह बीमा जीएसटी में पंजीकृत होते ही स्वतः निःशुल्क हो जाता है।
इसके लिए व्यापारी से कोई प्रीमियम भी नहीं लिया जाता है। इस बीमा का लाभ सीधे राज्य कर विभाग द्वारा व्यापारी के आश्रित को विभाग के माध्यम से किया जाता है। राज्य कर कार्यालय बलरामपुर में फर्म सर्वश्री शिव शक्ति ट्रेडर्स, सर्वश्री शिवम ब्रिक फिल्ड एवं फर्म सर्वश्री बालाजी कसट्रक्शन के आश्रितों को उपायुक्त राज्य कर ऋषिकेश यादव, सहायक आयुक्त एम. इम्तेयाज सिद्दीकी, सहायक आयुक्त मो. दानिश, जिलाध्यक्ष रमेश पहवा ने 10-10 लाख रुपए के भुगतान आदेश प्रदान किए। इस मौके पर उपस्थित व्यापार मण्डल के पदाधिकारी, व्यापारी और टैम्स बार के अधिवक्ताओं को सहायक आयुक्त श्री सिद्धीवी ने बताया कि विभाग जी. एस. टी. में पंजीकृत होने पर व्यापारी को विभाग सुविधाएं मुहैया कराया है। इस अवसर पर व्यापारी नेता ताराचन्द्र अग्रवाल, अबरार अहमद, नहजप्रीत सिंह, राकेश गुप्ता, अजय श्रीवास्तव सहित तमाम व्यापारी मौजूद थे।