बलरामपुर के सदर विकासखंड में 123 कमर्शियल वाहनों के स्वामियों के खिलाफ परिवहन विभाग ने आरसी जारी की है। इन वाहनों के स्वामियों पर लगभग 1.89 लाख रुपये का बकाया टैक्स है, जिसे उन्होंने कई नोटिस के बावजूद जमा नहीं किया। विभाग द्वारा समय-समय पर इन वाहन स्वामियों को चेतावनी दी गई थी, लेकिन बकाया राशि जमा न होने पर विभाग ने यह कड़ा कदम उठाया। जनपद में परिवहन विभाग इस समय बकायादारी को लेकर विशेष अभियान चला रहा है। विभाग के अधिकारी यातायात सुरक्षा को लेकर भी जागरूकता फैला रहे हैं, और बकाया कर वसूलने के लिए कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। 123 कमर्शियल वाहनों के स्वामियों के खिलाफ आरसी जारी की गई है ताकि बकाया राशि जल्दी से जल्दी जमा हो सके। विभाग ने स्पष्ट किया है कि अगर वाहन स्वामियों ने बकाया कर नहीं जमा किया तो उनके वाहनों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।
123 कमर्शियल वाहनों जारी की आरसी
एआरटीओ बृजेश यादव ने जानकारी दी कि बिजली विभाग की तरह परिवहन विभाग ने भी ओटीएस (ऑन द स्पॉट) स्कीम शुरू की है। इस स्कीम के तहत, यदि वाहन स्वामी अपने बकाया कर को जमा करते हैं तो उन पर लगे सभी सरचार्ज को माफ कर दिया जाएगा। यह स्कीम वाहन स्वामियों को बकाया राशि जल्द से जल्द जमा करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, ताकि वे सरचार्ज से बच सकें और उनका बकाया पूरी तरह से निपट सके।
परिवहन विभाग का कड़ा रुख
परिवहन विभाग ने कहा कि वे बकाया टैक्स वसूलने में पूरी तरह से सक्रिय हैं और अगर वाहन स्वामियों ने निर्धारित समय में बकाया राशि जमा नहीं की, तो वे वाहनों के रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र (आरसी) को निरस्त करने जैसी कार्रवाई करेंगे। विभाग ने इस अभियान के तहत बकायादारी को खत्म करने की पूरी कोशिश की है।