बलरामपुर।
शुक्रवार को बलरामपुर की जिला एवं सत्र न्यायालय ने गैर इरादतन हत्या के आरोपी दो सगे भाइयों सहित चार लोगों को दोषी पाया और न्यायालय ने इन को आजीवन कारावास तथा साथ ही इन पर 25-25हजार का जुर्माना भी लगाया।
शासकीय अधिवक्ता कुलदीप सिंह के अनुसार हरैया थाना क्षेत्र में बलवंता गांव में 9 जुलाई 2013 को कालेबाबू नाम के एक युवक को चोर समझकर पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी इसकी शिकायत मृतक के भाई ने हरैया थाने में की वा प्राथमिकी दर्ज कराई उसने बताया कि मेरा भाई मानसिक रूप से बीमार था, वह रात में उठकर कहीं चला गया था,जहां उसे सद्दाम, छोटकऊ,बाबू अली,मारूफ ने चोर समझकर मिलकर बुरी तरह से मारा जिससे उसकी मृत्यु हो गई,पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया न्यायालय में सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की तरफ से साक्ष्य प्रस्तुत किया गया परंतु जिला जज श्री लल्लू सिंह ने आरोपियों का दोष सिद्ध होने पर उन्हें आजीवन कारावास और 25- 25 हजार जुर्माने की सजा सुनाई।