सद्भावना आवाज़
दुर्गेश जायसवाल (संवाददाता)
गोण्डा।
उत्तर प्रदेश की पुलिस के कारनामे तो आप ने खूब सुने होंगे ये अपने काम से कम कारनामों से ज्यादा जानी जाती है हम बात कर रहे हैं जनपद गोंडा के थाना इटियाथोक पुलिस की जिन पर एक बड़ा आरोप लगाते हुए पीड़ित महिला अंता देवी पत्नी कंधईलाल निवासी दरिया पुर हरदो पट्टी जिनके द्वारा बताया गया कि लगभग दो माह पहले कटहल को तोड़ने को लेकर एक विवाद हुआ था जिसमे एक आदमी की गैरइरादतन हत्या कर दी गयी है जिसके बाद पीड़ित के द्वारा थाने पर तहरीर दिया जिसमें राजकुमार दुबे उर्फ झोंगे महाराज के साथ साथ अन्य लोगो का भी नाम शामिल था लेकिन पुलिस ने राजनीतिक दबाव के कारण मेरी तहरीर बदलकर उसमे में झोंगे महाराज का नाम हटा दिया और मुकदमा दर्ज कर लिया गया मुकदमा अपराध संख्या 233/2023 है
जब इसकी जानकारी प्रार्थी को हुई तो उनके द्वारा इस बात का विरोध करते हुए इसकी जानकारी जिले के उच्च अधिकारियों को दी पीड़िता के द्वारा बताया गया कि बलराम उर्फ शिवकुमार तिवारी पुत्र महादेव तिवारी जिनका नाम पुलिस ने जबरन धारा120 बी के तहत जोड़ दिया है जबकि पीड़िता ने बताया है शिवकुमार तिवारी का नाम हमने नही दिया है ये निर्दोष व्यक्ति है इनका इससे कोई मतलब है अब सवाल यह उठता है कि जब पीड़िता ने शिवकुमार तिवारी का नाम अपने तहरीर में नहीं दिया तो आखिर पुलिस ने किस के दबाव के कारण इनका नाम 120 बी के तहत जोड़ दिया कहीं ना कहीं इटियाथोक पुलिस पर सवाल खड़ा हो रहा है की तहरीर आखिर क्यों बदली गई पीड़ित के द्वारा लगातार जिले के उच्च अधिकारियों के यहां न्याय की गुहार लगाई जा रही है लेकिन उनकी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है आज पुनः इसी प्रकरण को लेकर पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन क्षेत्र के यहां न्याय की गुहार लगाई है और बताया है कि शिवकुमार तिवारी का नाम हटाया जाए और राजकुमार दुबे उर्फ झोंगे महाराज का नाम डाला जाए अब देखना होता है कि क्या पीड़िता को न्याय मिल पाता है या नहीं…