सद्भावना आवाज़
बलरामपुर l
नगर बलरामपुर में अब एक नए नियम को लागू किया जा रहा है जिसके तहत नगर की सीमा के अंतर्गत अब कहीं भी निजी या अपने किसी संस्थान के प्रचार प्रसार के लिए नगरपालिका द्वारा नमित संस्था के आदेश के बिना होर्डिंग या बैनर लगाना कानूनी रूप से अवैध माना जायेगा। इसके लिए मानक भी तय किए गए हैं, तथा बिना अनुमति के होर्डिंग या बैनर लगाने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ वैधानिक कार्यवाही भी की जाएगी।

नगर पालिका अध्यक्ष धीरेंद्र प्रताप ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि नगरपालिका की सीमा में कहीं भी अपना या अपने किसी संस्थान या किसी भी प्रकार के प्रचार प्रसार के लिए बैनर या होल्डिंग लगाने से पहले नगर पालिका कार्यालय से रसीद कटवानी पड़ती है।लेकिन वर्तमान समय में बहुत से लोग मनमाने ढंग से बिना रसीद कटवाए ही अपना प्रचार प्रसार करते होर्डिंग वा बैनर विद्युत पोल और नगर में इधर उधर लगा देते हैं,जो की सरासर गलत है ।


